बिहार में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ रेप की घटना सामने आई है. मामला पटना से जुड़ा है जहां के राजीवनगर रोड नंबर 16 स्थित होटल हैपी जर्नी में इस घटना को अंजाम दिया गया है. इस घटना में खास बात ये हैं कि रेप करने वाला आरोपी भी पुलिस का सिपाही हैं, और आरोपी सिपाही का नाम राजीव कुमार है जिस की तैनाती सहरसा जिले के पुलिस लाइन में है. पीड़ित महिला भी बिहार पुलिस में सिपाही है और उसकी तैनाती सासाराम में महिला बटालियन में है.
वहीं इस पूरे मामले में महिला पुलिसकर्मी के पति, जो खुद बिहार पुलिस में सिपाही है उसने मंगलवार को राजीव नगर थाने में एफ आई आर दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में आरोपी, पीड़िता और शिकायतकर्ता तीनों बिहार पुलिस में सिपाही हैं.
आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी पटना के गर्दनीबाग में सिपाही बहाली केंद्र पर थी. शाम के वक्त आरोपी राजीव कुमार ने महिला पुलिसकर्मी को राजीव नगर थाना अंतर्गत एक होटल में बुलाया और बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं.
वहीं जब अपनी पत्नी की मौजूदगी आरोपी सिपाही के साथ होने की जानकारी जैसे ही पति को मिली उसने राजीव नगर थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए राजीव नगर में स्थित होटल पर छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया.
हालांकि इस मामले में महिला सिपाही का कोर्ट में बयान मायने रखता है. अगर उसने कोर्ट में यह बयान दे दी कि उसने सहमति से राजीव के साथ संबंध बनाया था, तो राजीवनगर थाना में आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज केस स्टैंड नहीं करेगा, वह इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि सहमति से संबंध बनाना रेप नहीं हैं. अगर उसने यह बयान दे दिया कि वह जबरन या बहला फुसला या झांसे में लेकर गया और उसने संबंध बना लिया तो राजीव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जमानत मिलने में देर होगी. यही नहीं उसे विभाग तत्काल निलंबित कर देगा और फिर उस पर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी.
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