एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अभिनीत ‘छपाक’ फिल्म में एसिड अटैक पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉक्स स्टूडियो की याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया है.
बता दें कि छपाक रिलीज से पहले अपर्णा भट्ट ने पटियाला हाउस में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने फिल्म में क्रेडिट ना दिए जाने की बात कही थी. इस मामले पर पटियाला हाउस ने फिल्म निर्माताओं को रिलीज से पहले फिल्म में अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देने का आदेश दिया था. उसके बाद छपाक मार्केटिंग टीम फॉक्स स्टूडियो ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
Delhi High Court restrains from releasing of film ‘Chhapaak’ without giving credit to lawyer Aparna Bhat, who represented survivor Lakshmi in her legal battle. The restraint will be effective from January 15 for multiplexes and live streaming and for others from January 17 https://t.co/bqIdpqcZmu
— ANI (@ANI) January 11, 2020
वहीं अब इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस के फैसले को सही ठहराते हुए फॉक्स स्टूडियो की याचिका खारिज कर दी है. बता दें पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. तो वहीं अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिल्म निर्माता को वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देना होगा. फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपर्णा भट्ट को 15 जनवरी तक क्रेडिट नहीं दिए पर मल्टीप्लेकस में इस फिल्म पर रोक लगा दी जाएगी, और लाइव स्ट्रीमिंग आदि में भी प्रदर्शित नहीं होगी, जबकि अन्य के लिए ये रोक 17 जनवरी से होगी.
आपको बता दें कि फॉक्स स्टूडियो छपाक फिल्म की मार्केटिंग देख रहा है. फॉक्स स्टूडियो का टारगेट फिल्म के लिए अधिक से अधिक ऑडियंस जुटाने है. ऐसे में अगर कोर्ट में केस फंसता है तो फिल्म और उनकी इमेज दोनों को ही इसका नुकसान झेलना पड़ेगा.